नरेश बालयान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालयान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

यह मामला मकोका से जुड़ा हुआ है, जिसमें बालयान की ओर से जमानत की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

अदालत ने पुलिस को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

बालयान पर फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान से कथित संबंध होने के आरोप लगाए गए हैं।

इसी मामले में बालयान की जमानत याचिका अदालत के सामने विचार के लिए आई है।

पुलिस की ओर से मामले से जुड़े आरोपों और जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखा जाना है।

अब इस मामले में अगली कार्रवाई दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद आगे बढ़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस को निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।

फिलहाल अदालत ने जमानत पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है और मामले में आगे की सुनवाई पुलिस के जवाब के बाद होगी।